थाना सरसीवां पुलिस द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर चार आरोपियो को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल,

  जमीन विवाद के चलते मृतिका के ही गोद लिये कलयुगी पुत्र ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की हत्या 

मामले की मुख्य आरोपी भजनलाल कठौतिया ने अपनी पत्नि के साथ मिलकर मंझलीबाई को मारने के लिए


राजा कुर्रे से 40 हजार रूपये में हत्या करने का सौदा कर घटना को दिया अंजाम।
प्लास्टिक बोरी के धागे से बने गेरवा रस्सी से मृतिका की गला घोंटकर की गई थी हत्या  सभी आरोपीगण द्वारा मृतिका की हत्या कर अपराध को छिपाने के लिए दिया आत्म हत्या का रूप

  सभी गिरफ्तार आरोपी मृतिका के ही गांव पंड्रीपाली के –
• भजनलाल कठौतिया पिता स्व. सुफल कठौतिया उम्र 48 वर्ष
• श्रीमती नोनीबाई कठौतिया पति भजनलाल कठौतिया उम्र 45 वर्ष
• राजा कुर्रे पिता स्व. फिरतूराम कुर्रे उम्र 20 वर्ष
• सावनदास मानिकपुरी पिता पुनीदास उम्र 24 वर्ष
 

प्रार्थी दिनांक घटना समय को घटना स्थल पर उपस्थित का मौखिक बताकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.07.25 से 16.07.2025 के सुबह 09.11 बजे के मध्य मंझलीबाई पति स्व. साधराम खुंटे उम्र 80 वर्ष साकिन पण्ड्रीपाली रात्रि में खाना खाकर अपने कमरे में दरवाजा को बंद कर सोई थी जो दिनांक 16.07.2025 को सुबह लगभग 09 बजे तक कमरे से बाहर नही निकली थी आवाज देने पर आवाज नही आई तब गांव वाले के दरवाजा को खोलकर देखने पर फौत हो गई थी सूचक की रिपोर्ट पर थाना सरसीवां में मर्ग क्रं0 43/25 धारा 194 BNSS कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया। जांच दौरान प्रार्थी, गवाहन का कथन लिया गया कथन में मंझलीबाई की मृत्यु संदेहास्पद बताने एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत प्रमथ दृष्टया अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सरसीवां में अप0क्रं0 223/ 2025 धारा- 103(1), 238 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अंजनेय वार्ष्नेय,  के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती निमिषा पांडे एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी  बिलाईगढ़ श्री विजय ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुश्री वीणा यादव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा दिये गये निशा दिर्नेश पर संदेही/आरोपियोगण भजनलाल कठौतिया, नोनीबाई कठौतिया, सावनदास मानिकपुरी एवं राजा कुर्रे साकिनान पण्ड्रीपाली थाना सरसीवां को तलब कर पूछताछ करने पर पहले तो घटना कारित करने व घटना के बारे में जानने से इंकार कर रहे थे फिर कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी भजनलाल कठौतिया द्वारा बताये कि मै मंझलीबाई से परेशान था आये दिन मेरे नाम से थाना सरसीवां, एस पी कार्यालय एवं कलेक्टर सारंगढ में शिकायत करती रहती थी जिससे मै एवं मेरे परिवार के लोग काफी परेशान हो गये थे इसलिए मै और मेरी पत्नि नोनीबाई, मंझलीबाई को मारने का प्लान बनाकर गांव के राजा कुर्रे को 40 हजार रूपये में सुपारी दिये थे राजा कुर्रे अपने दोस्त सावनदास मानिकपुरी के साथ दिनांक 15.07.2025 को रात्रि करीब 08-09 बजे आकर मंझलीबाई को गेरवा रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दिया और हम सभी लोग मिलकर राजा कुर्रे का सहयोग किये है और घटना को आत्महत्या करार देने के लिए उसके गले में पहनी हुई रेश्मी धागा में बंधी चाबी को हाथ में पहनी चुडी से फंसा दिया एवं दरवाजा को अंदर से बंद कर खिडकी से भाग गया ताकि किसी को शक न हो और सुबह होने पर गांव वाले को मंझलीबाई की मृत्यु हो जाने की खबर दिया। आरोपीगणों का कृत्य अपराध धारा का घटित करने पर पर्याप्त सबूत पाये जाने से आज दिनांक 19.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

  प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सुश्री वीणा यादव, सउनि नंदराम साहू, प्र0आर0 अनिरूद्ध बैरागी, गजानंद स्वर्णकार,रतनलाल स्वाई, रोहित लहरे, ओमप्रकाश साहू, आर0 मुनी अनंत, प्रकाश भारद्वाज, राजकुमार खुंटे, कामता कर्ष एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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Chuneshwar Sahu
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